PM केअर्स फंड पर SC ने अपना फैसला रखा सुरक्षित


Fact Check: Have Chinese Companies Really Donated to the PM CARES ...

याचिका में पीएम केअर्स फंड में मिले चंदे की पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में जमा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है.

  • PM केअर्स फंड को NDRF में जमा करने की मांग
  • सुनवाई के बाद SC ने अपना फैसला रखा सुरक्षित

पीएम केअर्स फंड को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिका में पीएम केअर्स फंड में मिले चंदे की पूरी राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में जमा करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की भी मांग की गई है.

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनडीआरएफ फंड भी सीएसआर लाभ के लिए पात्र हैं. वहीं, कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि एनडीआरएफ में कॉरपोरेट्स का योगदान नहीं होगा, क्योंकि एनडीआरएफ का योगदान सीएसआर के माध्यम से नहीं हो सकता है और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा.

वहीं, सीनियर वकील दवे ने कहा कि आपदा राहत के लिए योगदान देने वाले हर फंड को एनडीआरएफ को हस्तांतरित किया जाना चाहिए. कैसे पीएम केअर्स फंड निजी है, जबकि इसके ट्रस्टी मंत्री हैं और कैसे पीएम केअर्स फंड को सीएसआर का फायदा दिया जा रहा है?

सरकार ने किया था बचाव

इससे पहले इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पीएम केअर्स फंड बनाने के निर्णय का बचाव किया था और कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बजट से जुड़ा प्रावधान है और इसमें किसी का निजी योगदान नहीं है. एनडीआरएफ फंड का अस्तित्व पीएम केयर फंड को प्रतिबंधित नहीं करता है.

क्या है याचिका

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 (1)(बी) के अनुरूप, मौजूदा एवं भविष्य में प्राप्त होने वाला सारा चंदा कोविड-19 से निपटने के लिए एनडीआरएफ में डाल देना चाहिए. महामारी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना तैयार, अधिसूचित और लागू की जानी चाहिए.



Source Aajtak

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